मिठाई दुकान खोलने के
आदेश का स्वागत किया-श्री रवि बेहरा,
अध्यक्ष,ओडिशा दुग्ध-किसान महासंघ ने
साथ ही साथ ओडिशा दुग्ध- किसानों के लिए
राज्य सरकार से एक स्वतंत्र पैकेज की भी मांग की
भुवनेश्वरः16जूनःअशोक पाण्डेयः
16जून को ओडिशा प्रदेश के प्रमुख प्रशासन सचिव श्री सुरेश चन्द्र महापात्र ने एक प्रेसवार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी कि ओडिशा में कोविड -19 की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या में दर्ज की गई कमी को ध्यान में रखकर ओडिशा में आंशिक लोकडाऊन पहली जुलाई सुबहः5-00 बजे तक लागू रहेगा। ओडिशा में आज टीपीआर 14 फीसदी से घटकर 6फीसदी हो गई है। इसलिए पूरे ओडिशा को दो समूहों में बांटा गया है जिसके तहत ओडिशा के दक्षिण-पश्चिम के कुल 17 जिले ए श्रेणी में रखे गये हैं जहा का टीपीआर 5फीसदी के नीचे है जबकि शेष 13जिले बी श्रेणी में रखे गये हैं जहां पर टीपीआर थोडा अधिक है। ए श्रेणी में सुंदरगढ, गंजाम, मलकानगिरि, नवरंगपुर, नुआपाडा, देवगढ, कालाहाण्डी, सोनपुर, कोरापुट, झारसुगुडा, कंधमाल, बरगढ, बौध, रायगडा, गजपति, संबलपुर और बलंगीर जिले शामिल किये गये हैं जबकि बी श्रेणी में-पुरी, केंद्रापाडा, खुर्धा, जयपुर, बालेश्वर, भद्रक, जगतसिंहपुर, ढेंकनाल,अनुगुल, कटक, बौध, नयागढ तथा मयूरभंज जिले शामिल हैं। ए श्रेणी के सभी जिलों में सभी जरुरी सामानों की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6.00 बजे से शाम के 5.00 बजे तक खुली रहेंगी जबकि बी श्रेणी के सभी जिलों में सभी जरुरी सामानों की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6.00 बजे से लेकर अपराह्न एक बजे तक ही खुली रहेंगी। स्ट्रीट वेण्डर के लिए ए श्रेणी के कुल 17 जिलों में काम करने की अनुमति होगी। सप्ताह के अंत में शटडाऊन भी पहली जुलाई तक लागू रहेगा।श्री महापात्रा के अनुसार ओडिशा के दुग्ध-किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूरे ओडिशा में मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन दुकानदार केवल पारसल ही दे सकते हैं। मिठाई दुकान खोलने के आदेश का स्वागत किया है श्री रवि बेहरा, अध्यक्ष,ओडिशा दुग्ध-किसान महासंघ ने। साथ ही साथ ओडिशा दुग्ध- किसानों के लिए उन्होंने राज्य सरकार से एक स्वतंत्र पैकेज की भी मांग की है।साईकिल विक्री तथा आटोमोबाइल रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। सुबह में टहलनेवालों के लिए तथा जोगिंग करनेवालों को भी छूट रहेगी जबकि पार्क और जीम आदि बन्द रहेंगे।सभी जरुरी सेवाएं,ट्रांसपोर्ट आफ गुड्स,इण्डस्ट्रीयल एक्टीविटीज और निर्माणकार्य की अनुमति रहेगी।लेकिन पब्लिक बससेवा की अनुमति नहीं रहेगी। शादी-विवाह,शव-दहन,मीटिंग,सामाजिक गेटटूगेदर और धार्मिक स्थलों पर पूर्व आदेश के तहत रोक रहेगी।सभी धार्मिक स्थल पहली जुलाई तक बन्द रहेंगे।मंदिर में पूजा-पाठ पूर्वत चलेगा।श्री महापात्रा ने अंत में समस्त ओडिशावासियों से कोविद-19 के दिशानिर्देशों के अनु पालन करने की अपील की।
अशोक पाण्डेय